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खुशखबरीः पशुधन बीमा योजना का पशुपालकों को मिलेगा लाभ, 70% प्रीमियम जमा करेगी सरकार

 
Pashudhan Bima yojana

इस समय देश भर में अधिकांश पशुधन लंपी स्किन बीमारी की चपेट में है। इसमें सबसे ज्यादा इस बीमारी से गाय ग्रसित हैं। गायों में यह बीमारी तेजी से फैल रही है जिससे दूध की उत्पादकता प्रभावित हो रही है। सरकार अपने स्तर पर लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के उपाय कर रही है। इसके लिए देसी वैक्सीन भी स्वस्थ पशुओं को लगाई जा रही ताकि ये उन्हें इस बीमारी से बचाया जा सके। पिछले दिनों राजस्थान में हजारों की संख्या में गायों की मौत की खबर सामने आई थी। इसके बाद राज्य सरकार की चिंता और बढ़ गई है। सरकार इस बीमारी की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। 

इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने लंपी स्किन बीमारी के प्रसार को देखते हुए दुबारा से प्रदेश में पशुबीमा योजना को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं का बीमा कराया जा सकेगा और पशुहानि होने पर पशुमालिक को मुआवजा मिल सकेगा। बता दें कि राजस्थान में कुछ कारणों से 2018 में इस योजना को बंद कर दिया गया था। लेकिन किसानों के हित को देखते हुए इसे पुन: लागू किया जा रहा है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को पशुधन बीमा योजना राजस्थान की जानकरी दे रहे हैं ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। 

क्या है पशुधन बीमा योजना राजस्थान (Pashudhan Bima Yojana)

राजस्थान में एक बार फिर से पशुधन बीमा शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को अपने पशु का बीमा कराने पर पशु की मौत पर बीमा लाभ दिया जाएगा। बता दें कि पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी का सबसे अधिक प्रकोप राजस्थान में देखने को मिल रहा है। इसे देखते हुए राजस्थान सरकार ने इसे पुन: शुरू करने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत जयपुर जिले के धानक्या से की गई है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुसार योजना में प्रत्येक परिवार के अधिकतम पांच पशु यूनिट का बीमा सब्सिडाइज्ड प्रीमियम पर किया जाएगा।

योजना के तहत कितनी मिलेगी प्रीमियम सब्सिडी

इस योजना के तहत पशुओं का बीमा करावाने के लिए प्रीमियम की दर पशुपालकों के लिए वर्गानुसार अलग-अलग रखी गई है। इस योजना के तहत एससी-एसटी व बीपीएल पशुपालकों के लिए प्रीमियम दरें अलग निर्धारित की गइ है। इसके तहत इनके प्रीमियम का 70 प्रतिशत अंश केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा शेष 30 प्रतिशत का राशि पशुपालक द्वारा दी जाएगी। 
वहीं सामान्य वर्ग के पशुपालक के लिए प्रीमियम का 50 प्रतिशत अंश केंद्र व राज्य सरकार दोंनो सामूहिक रूप से वहन करेंगी तथा शेष 50 प्रतिशत पशुपालक को देना होगा। इस तरह राजस्थान के किसान कम दर पर अपने पशुओं का बीमा करा सकेंगे। 

पशुधन बीमा योजना के लिए आवेदन हेतु पात्रता और शर्तें

  • इस योजना में केवल राजस्थान के शहरी व ग्रामीण पशुपालक ही अपने पशु का बीमा करवा सकते हैं।

  • अनुसूचित जाति-जनजाति व सामन्य वर्ग के बीपीएल कार्ड धारक योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • बीमा करवाने के लिए किसान के पास खुद का कोई पशु होना जरूरी है।
  • योजना के तहत उन्हीं पशुओं का बीमा किया जाएगा जिनका किसी अन्य पशु बीमा योजना में बीमा नहीं किया गया है।

पशु बीमा कराने के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

पशु का बीमा कराने के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वे इस प्रकार से हैं

  • पशुपालक का आधार कार्ड/जनआधार कार्ड
  • बैंक खाते की जानकारी, इसके लिए बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
  • भामाशाह कार्ड
  • बीपीएल कार्ड
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से है तो जाति प्रमाण-पत्र

योजना में कैसे करा सकते हैं पशुओं का बीमा

पशुधन बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करनी की सुविधा नहीं दी गई है। आप ऑफलाइन माध्यम से इस योजना के अंतर्गत बीमा करवा सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म की पीडीएफ को आधिकारिक वेबसाइट rajasthan.gov.in से डाउनलोड करना होगा।

  • इसके बाद आप वावेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकलवा लें।
  • आवेदन फॉर्म को भरकर और मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को साथ लगाकर  नजदीकी पशु चिकित्सालय जाकर जमा कर दें।
  • आप जिस पशु का बीमा करवा रहे हैं, आवेदन पत्र के साथ आपको उस पशु का पशु चिकित्सालय में स्वास्थ्य चेक अप भी करवाना जरूरी है।
  • पशु का बीमा हो जाने के बाद आप अपने हिस्से की प्रीमियम राशि सर्विस टैक्स सहित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, अभिकर्ता, संबंधित पशु चिकित्सक अधिकारी के पास जमा करा सकते हैं। 
  • बीमित पशु की पहचान के लिए पशु को टैग लगवाना भी जरूरी है ताकि पता रहे कि इस पशु का बीमा हो चुका है।
  • टैग लगने के बाद पशु की फोटो भी ले लेनी चाहिए।

कैसे करें पशु बीमा क्लेम पाने के लिए आवेदन

पशु की मृत्यु के बाद यदि आप जिस कंपनी से आपने पशु का बीमा करवाया उसे कंपनी को तत्काल सूचना देनी चाहिए। इसके बाद आपको जानवर के बीमा संबंधित कागजात दिखाने कंपनी अधिकारियों दिखाएं। इसके बाद बीमा क्लेम के लिए आवेदन करें। इसके बाद आप टैग के साथ अपने जानवर की फोटो लें। पशु का पोस्टमार्टम पशु चिकित्सक से करवाएं। क्लेम के आवेदन के साथ आपको पशु का मृत्यु प्रमाण-पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। इस तरह आप पशुबीमा क्लेम के लिए दावा कर सकते हैं। यदि आप द्वारा सभी जानकारी ठीक दी गई हैं तो आपको कंपनी बीमा क्लेम का लाभ प्रदान करेगी।